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‘सुशासन बाबू’ में नहीं दिख रहा कोई ग्रोथ, स्ट्राइक रेट लगातार हो रहा कम: पीके

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नई दिल्ली। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में हुए बीते दिनों हुए बदलाव को लेकर सियासी हलकों में भूमिका की तलाश की जा रही है। नितीश कुमार ने एनडीए की साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली है। बिहार में जदयू-एनडीए का गठबंधन टूटने के पीछे क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का हाथ है? जब यह सवाल खुद प्रशांत किशोर (पीके) से पुछा गया तो उन्होंने कहा कि जदयू और महागठबंधन के मेल में उनका कोई योगदान नहीं है। पीके ने यह भी कहा कि उनकी ऐसी इच्छा भी नहीं है।

भाजपा के साथ खुश नहीं थे नीतीश कुमार

प्रशांत किशोर ने बताया कि नितीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन से खुश नजर नहीं आ रहे थे। जदयू और भाजपा के विचारों में मतभेद थे। उन्होंने यह भी कहा कि नितीश कुमार ने किस एजेंडे पर गठबंधन किया है, इसे जनता के सामने रखना चाहिए।

10 सालों में छठा प्रयोग

प्रशांत ने आगे कहा कि नितीश कुमार ने पिछले 10 सालों में छठा प्रयोग किया है। नितीश को इसका नुकसान हो रहा है। जदयू के अब 43 विधायक रह गए हैं। प्रशांत ने तंज कसते हुए कहा कि नितीश कुमार में ग्रोथ भी नहीं दिख रही है। उनके काम में कोई बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने अब पाला बदल लिया है, इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। बिहार की जनता अब नितीश कुमार के नाम पर वोट भी नहीं कर रही है। 2010 में उनका जो स्ट्राइक रेट था, वह भी अब लगातार कम हो रहा है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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