उत्तर प्रदेश
रायबरेली: सिंचाई विभागकर्मी सूरजपाल सेवानिवृत, धूमधाम से मनाया गया विदाई समारोह
रायबरेली। उप्र के रायबरेली के सिंचाई विभाग में चौकीदार पद पर तैनात सूरजपाल 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो गए। सूरजपाल के सम्मान में उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में विभाग में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सूरजपाल को रामचरितमानस, अंग वस्त्र, सूटकेस, घड़ी इतिहास वस्तुएं भेंटकर अधिकारियों व कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उनके योगदान की प्रशंसा की।
बता दें कि सूरजपाल नहर कोठी उत्तरपारा में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके व्यवहार, सादगी, स्वभाव और कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की। सूरजपाल का विदाई समारोह सिंचाई विभाग कैनाल रोड रायबरेली में 11 अगस्त दिन शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। सभी लोगों ने पुरानी यादें ताजा करते हुए उनके सम्मान में अपने अपने विचार व्यक्त किए।
सम्मान से अभिभूत सूरजपाल ने कहा हम सपरिवार विभाग के सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस अवसर पर विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ-साथ सूरजपाल के सहकर्मी श्रवण कुमार, राम जी, नीरज मौर्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर मिष्ठान वितरण और नाश्ते का भी आयोजन किया गया।
कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाने के बाद सूरजपाल को विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा चार पहिया वाहन से उनके घर बेला भेला उत्तरपारा तक भिजवाया गया। घर पहुंच कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु होने की कामना की और ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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