उत्तर प्रदेश
उप्र: घोसी उपचुनाव के लिए दारा सिंह चौहान बने बीजेपी प्रत्याशी
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उप्र की घोसी विधानसभा सीट दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, यह सीट उनके इस्तीफे से ही खाली हुई थी। दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। चौहान का जन्म 25 जुलाई, 1963 को आजमगढ़ के गलवारा में हुआ था। बसपा ने पहली बार वर्ष 1996 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। वर्ष 2000 में एक बार फिर वे राज्यसभा सदस्य बने।
राज्यसभा की सदस्यता से रिटायर होने के बाद बसपा ने उन्हें वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। जीत दर्ज कर वे लोकसभा तक का सफर तय करने में कामयाब हुए। हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा कोई भी सीट जीत करने में कामयाब नहीं हुई। दारा सिंह चौहान ने इसके बाद पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। वर्ष 2015 में वे बीजेपी में शामिल हो गए।
विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ दी थी बीजेपी
बीजेपी ने चौहान को यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। जीत दर्ज करने के बाद योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें वन, पर्यावरण एवं प्राणी उद्यान मंत्री बनाया गया। यूपी चुनाव से पहले उन्होंने 12 जनवरी, 2022 को उन्होंने योगी कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और सपा में शामिल हो गए।
सपा ने उन्हें घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया और एक बार फिर जीत दर्ज करने में वे कामयाब रहे। पिछले दिनों उन्हेंने सपा का साथ छोड़कर फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। तभी से उन्हें घोसी उपचुनाव में उतारने की चर्चा चल रही थी।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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