नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है।
कोर्ट ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि उनको देश छोड़ने से 3 दिन पहले कोर्ट और ED को सूचित करना होगा, यानि अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।
कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में इनका दुरुपयोग नहीं किया, एक बार जब जैकलीन फर्नांडीज विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा, जब वह विदेश से लौटेगी तो FDR जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस सौंप दिया जाएगा।
विदेश जाने से पहले देना होगा विवरण
कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन्हें अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश की यात्रा करनी पड़ती है, विदेश जाने से पहले उनको सारा विवरण देना होगा कि वो किस देश में जा रही हैं, उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा और वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा।
जैकलीन ने की थी बेल की शर्तों में ढील की अपील
जैकलिन फर्नांडीज ने पहले ही जमानत की शर्तों में ढील देने के लिए कोर्ट से अपील की थी, मई में याचिका दायर करने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को दुबई में IIFA अवार्ड्स में शामिल होने की अनुमति दी थी।