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झारखण्ड

तारा शाहदेव यौन उत्‍पीड़न मामला: झारखंड HC ने सुनाया फैसला, रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा

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Tara Shahdeo Case

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रांची। नेशनल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन में दोषी करार रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल, रंजीत की मां कौशल रानी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।

30 सितंबर को पाए गए थे ये दोषी

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाकर तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार भेज दिया था। अदालत ने अभियुक्त रंजीत सिंह कोहली को कब्जे में लेकर एक ही महिला से बार-बार दुष्‍कर्म करने समेत अन्य आरोप में सजा सुनाई है। जबकि मुश्ताक अहमद एवं कौशल रानी को महिला के साथ बार-बार दुष्‍कर्म करने का षडयंत्र रचने के जुर्म समेत अन्य में सजा सुनाई है।

शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव

सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान कठोर से कठोर सजा की मांग की थी। जबकि बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई, 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थीं। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वहीं परिजन सीबीआई की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट गए। जहां सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चली लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया।

इन धारा में दोषी

अदालत ने तीनों को अलग-अलग धारा में दोषी पाया है। साथ ही तीनों को 120बी (आपराधिक साजिश करना) सह पठित 376(2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार का षडयंत्र), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 323 (मारपीट करना), 496 (जबरदस्ती विवाह करना या कपटपूर्ण विवाह करना) एवं 506 (गाली-गलौज करना) में दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना और स्त्री का लज्जा भंग करने के आरोप से बरी किया गया है।

क्या-क्या है आरोप

इस मामले में सीबीआई की दिल्ली शाखा ने जांच पूरी करते हुए 12 मई, 2017 को तारा के कथित पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल रहमान, सास कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद के खिलाफ भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

मामले की जांच सीबीआई दिल्ली शाखा की डीएसपी सीमा पहुंजा ने की थी। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि कोहली, कौशल और अहमद ने शादी के तुरंत बाद तारा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया।

तारा का आरोप था कि रंजीत ने शादी से पहले अपना धर्म छिपाया था। बाद में उत्पीड़न कर उसका धर्म बदलवाया। अहमद पर तारा के परिवार पर कोहली से शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी के बाद अहमद ने इस्लामिक पुस्तक लाकर दी।

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झारखण्ड

सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पहुंचे आर्चबिशप हाउस, दी किसमस की शुभकामनाएं

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रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने रविवार को डॉ० कामिल बुल्के पथ स्थित आर्चबिशप हाउस पहुंचकर आर्चबिशप विंसेंट आइंद से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सोरेन ने कहा कि क्रिसमस के शुभ संदेश को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी मिलकर सुख, समृद्धि एवं एकता के साथ जीवन व्यतीत करें, प्रभु यीशु से यही कामना है।

मुख्यमंत्री ने आर्चबिशप हाउस परिसर में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने लोयला मैदान में आयोजित क्रिसमस उत्सव के दौरान ईसाई धर्मगुरुओं के साथ केक काटा और हवा में गुब्बारा उड़ाकर खुशियों का इजहार किया। रोशनी में नहाया पूरा परिसर देर रात तक क्रिसमस पूर्व उत्सव में लोगों की भागीदारी से गुलजार रहा।

इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, बिशप बी.बी. बास्के, फादर आनंद डेविड खलखो, फादर अजित खेस, डॉ. जोसेफ मरियानुस कुजूर, फादर आनंद डेविड खलखो, फादर अजीत कुमार खेस, फादर मुकुल कुल्लू, फादर सहदेव प्रजापति, फादर सुशील बेक, फादर सेबासटीएन तिर्की, फादर वाल्टर किसपोट्टा, फादर अंजुलुस एक्का, फादर विनय करकेट्टा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्रिसमस का मुख्य उत्सव 25 दिसंबर को आयोजित होना है, लेकिन झारखंड में इसके पहले इससे जुड़े आयोजनों का सिलसिला शुरू हो चुका है।

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