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अयोध्या में बन रही मस्जिद की भी स्थापना पीएम मोदी के कर कमलों द्वारा होनी चाहिए: मुस्लिम समाज

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अयोध्या। राम मंदिर के भूमि पूजन की तरह अयोध्या का मुस्लिम समाज धन्नीपुर मस्जिद का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाना चाहता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुस्लिम समाज का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इस सुप्रीम कोर्ट ने ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है तो राम मंदिर के भूमि पूजन की तरह प्रधानमंत्री को मस्जिद का भी भूमि पूजन करना चाहिए।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति की स्थापना करेंगे, जिसको लेकर मुस्लिम समाज भी खुश है। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों का कहना है कि जिस प्रकार भारत का और अयोध्या का विकास कर रहे उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों को मिली जमीन पर मस्जिद की भी स्थापना प्रधानमंत्री के कर कमलो द्वारा होनी चाहिए। पीएम मोदी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का शुभारंभ करने आ रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा धनीपुर की मस्जिद का शिलान्यास किया जाए वह उन्हीं के हाथों से उसका उद्घाटन भी किया जाए।

दरअसल इस समय अब धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा भी बदल दिया गया है। अब गुंबद की आकार का मस्जिद बनाया जाएगा और यह मस्जिद मोहम्मद साहब के नाम पर होगी। पहले इसका नक्शा मस्जिद से हटकर बनाया गया था लेकिन मुंबई में हुई बैठक में फैसला लेकर इसके नक्शे को बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमे में राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन प्रदेश सरकार ने मुहैया कराई है।

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नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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