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उत्तर प्रदेश

कानपुर: 2 महीने तक नाबालिग को बंधक बना युवक करता रहा रेप, नमाज पढ़ाने व मांस खिलाने का आरोप

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Young man held a minor hostage for 2 months and kept raping her in Kanpur

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कानपुर। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। कानपुर में एक समुदाय विशेष का युवक 14 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर दो महीने तक दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि उसे जबरन मांस खिलाया गया, और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर पिटाई की जाती थी।

पीड़िता ने कई बार भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता था। इस करतूत में आरोपी का पूरा परिवार भी शामिल था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पीड़िता को मुक्त कराया है। वहीं, चकेरी पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर FIR दर्ज की है।

चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाले प्राइवेट कर्मी की 14 वर्षीय बेटी बीते दो महीने से लापता थी। नाबालिग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए तीन महीने पहले दोस्ती हुई थी। आरोपी युवक कैंट स्थित मैकुपुरवा का रहने वाला है।

आरोप है कि युवक नाबालिग का ब्रेनवॉश कर अपने साथ ले गया था। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि मैकुपुरवा में रहने वाली दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता ने बताया कि एक समुदाय विशेष का युवक किसी नाबालिग लड़की को लेकर आया है। उसकी गतिविधि संदिग्ध लग रही है।

पीड़िता ने बताया घटनाक्रम

उन्होंने बताया कि इस सूचना के आधार पर गुरूवार देरशाम वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ युवक के घर पहुंचे। घर के अंदर नाबालिग बच्ची थी, इस दौरान आरोपी युवक और उसके परिजन फरार हो गए। जब नाबालिग से बात की गई, तो उसने पहले युवक का पक्ष लिया। अपने माता-पिता को मृत बताया लेकिन नाबालिग को भरोसे में लेकर बात की गई, तो वो रोने लगी।

पीड़िता ने लगाए आरोप

पीड़िता ने बताया कि मुझे जबरन मांस खिलाया जाता है। कहते हैं कि मांस खाने से तुम हिंदू से मुस्लिम हो जाओगी। तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा। इसके साथ ही रोजाना नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विरोध करने पर पिटाई करते थे। आरोपी एक दिन मौलाना को लेकर आया था। 30 दिसंबर को निकाह कराने वाले थे।

पुलिस ने दर्ज की FIR

ADCP लाखन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एक व्यक्ति ने चकेरी थाने में आकर सूचना दी कि उसकी बेटी वापस आ गई है। नाबालिग 22 अक्टूबर 2023 को कहीं चली गई थी। वापस लौटने पर परिजनों ने जब बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक लड़के साथ गई थी। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को अरेस्ट कर पूछताछ की जा रही है।

उत्तर प्रदेश

महाकुंभ मेले में हीटर और ब्लोवर पर रहेगा प्रतिबंध

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प्रयागराज। आगामी महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मेले में आग की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कई प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे अनधिकृत उपकरणों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। महाकुंभ 2025 में नियमों के सख्ती से पालन के साथ, सरकार का लक्ष्य एक सुरक्षित, व्यवस्थित और अग्नि-मुक्त आयोजन को सफल बनाना है।

विद्युत सुरक्षा को लेकर सख्ती

विद्युत विभाग ने मेले में बिजली के उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि (यूपीपीसीएल) ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता महाकुंभ मनोज गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ मेले में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पूर्व में देखा गया है कि मेले के दौरान हुई आग की अधिकतर घटनाओं में शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही है जो हीटर या ब्लोवर के कारण उत्पन्न हुई।

कटिया पर होगी कार्रवाई

अधिशाषी अभियंता अनूप सिन्हा ने बताया कि हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के साथ साथ मेले में कटिया लगाकर बिजली के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी संस्था द्वारा विद्युत विभाग की वायरिंग में छेड़छाड़ की जाती है और उसके कारण कोई आगजनी की घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि यदि वे स्वयं वायरिंग करते हैं, तो यह कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वायरिंग के लिए एमसीबी और कंड्यूट पाइप का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, संस्था को अपनी वायरिंग के उपरांत विद्युत सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य महाकुंभ 2025 को पूरी तरह सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाना है। इस बार का महाकुंभ एक ऐसा आयोजन होगा, जहां सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा, ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी भय के धार्मिक आयोजन में भाग ले सकें।

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