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झारखण्ड

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को HC से मिली बड़ी जीत, इस मामले में आया बड़ा फैसला

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्तों से छीन लिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेल डीड के निबंधित हो जाने के बाद उसे सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2016 में जारी किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सेल डीड रद करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया गया था।

सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को मिली जीत

इसी मामले में आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. की निदेशक और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की भी देवघर में स्थित जमीन की सेल डीड रद्द हुई थी, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। याचिका में अनामिका गौतम ने कहा था कि देवघर उपायुक्त ने श्यामगंज मौजा, देवघर की उनकी जमीन की सेल डीड रद्द कर दी है।

अदालत ने क्या कहा?

न्यायलय ने कहा कि यह आदेश कानून सम्मत नहीं है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। उपायुक्तों के सेल डीड रद्द करने के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी समेत 33 लोगों ने याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेल डीड रद्द करने के मामले में उपायुक्त के निर्देश पर दर्ज सभी प्राथमिकी भी रद हो जाएगी। अदालत कहा है कि यदि फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद- बिक्री और उसके दस्तावेजों का निबंधन कराया जाता है तो उसे रद करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया जाना कानूनसम्मत नहीं है।

सिविल कोर्ट में दाखिल करनी होगी याचिका

HC ने कहा यदि किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और सेल डीड रद्द होनी चाहिए, तो उसे सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें फर्जीवाड़ा कर जमीन का स्थानांतरण की शिकायत के बाद उपायुक्त को सेल डीड रद्द करने का अधिकार दिया गया था।

उपायुक्तों को प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार मिला था। इसके बाद कई जिलों के उपायुक्त ने सेल डीड रद्द कर दी थी और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड को रद करने का अधिकार उपायुक्त के पास नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर उनके मामले में कार्यवाही की गई है। डीड रद का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। इसी तरह के आरोप अन्य याचिकाओं में भी लगाए गए थे।

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झारखण्ड

पीएम मोदी का झारखंड में चुनावी दौरा, विपक्ष पर गरजे प्रधानमंत्री

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झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से तीन दिन पहले पीएम मोदी झारखंड दौरे पर आए हैं. उन्होंने गुमला में चुनावी रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी जनसभा में लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, झारखंड की पहचान बचाने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश में बीजेपी सरकार जरूरी है. बता दें, रविवार को बीजेपी मोदी ने पहले बोकारो और गुलाम में चुनावी सभी की है. वहीं उनका राजधानी रांची में एक मेगा रोड शो है.

केंद्र की तरफ से झारखंड को मिल रहा है पूरा मदद

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 10 साल पहले, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थीं और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था. उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80 हजार करोड़ रुपये दिए थे. 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली, आपने अपने इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और बीते 10 साल में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए.

एनडीए सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है: PM मोदी

हम पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खातों में भेजते हैं और पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं. ऐसे ही हाइवे, रेलवे और एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं, जिसपर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है, किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं मिलता. झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. भाजपा-NDA सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं. सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था. हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया.इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है.

 

 

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