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उत्तर प्रदेश

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत

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लखनऊ। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक टूरिस्ट बस एक डंपर से टकरा गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. बस में सवार लोग मथुरा से मुंडन संस्कार कर लौट रहे थे. यह हादसा नसीरपुर के पास हुआ है. इस हादसे में छह लोग घायल भी हैं।

लखनऊ के मोहद्दीनपुर निवासी संदीप अपने चार वर्षीय बेटे सिद्धार्थ का मुंडन कराने मथुरा गए थे. उनके साथ परिवार और रिश्तेदारों सहित बस में करीब 20 लोग सवार थे. वापस लौटते वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ.हादसे में संदीप की पत्नी नीतू (42), बेटी लवशिखा (13), और नैतिक (15) पुत्र सज्जन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई..

बस चालक ने पी हुई थी शराब

हादसे की जानकारी मिलते ही सीएमओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शिकोहाबाद जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की झपकी के चलते बस से नियंत्रण खोने के बाद ये हादसा हुआ है. शुरुआत जांच में हादसे के पीछे पूरी तरह से बस चालक की लापरवाही ही सामने आ रही है. पुलिस के अनुसार, ये बस एक जगह रोकी गई थी, जहां बस चालक ने खाना खाया था. उस दौरान बहुत संभव है कि उसने शराब इत्यादि का भी सेवन किया था.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. अस्पताल में जिन घायलों को भर्ती कराया गया उनमें महिलाओं की संख्या अधिक है और बच्चे भी शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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