प्रादेशिक
बिना ड्राइवर के चलने लगी ट्रेन, अफरा तफरी का माहौल
बिहार। बिहार में एक बार फिर से रेल हादसा हुआ है. इस बार मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर रेलवे स्टेशन के रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआई) क्रासिंग के पास एक रेल इंजन पटरी से उतर गया. बताया जा रहा है कि रेल इंजन के तीन पहिए रेलवे लाइन से उतरे हैं. गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए जमालपुर रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।
अपने आप चल पड़ा इंजन
घटना के संबंध में बताया जाता है कि इंजन खड़ा करने के बाद शंटिंग मैन और लोको पायलट वहां से चले गए थे. कुछ समय बाद इंजन अपने आप लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गया और आरआरआई के पास आकर उसके तीन पहिए पटरी से उतर गए. घटना की जानकारी मिलते ही इंजीनियरिंग और कैरेज विभाग के कर्मी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे और हाथों में जैक और अन्य उपकरणों के साथ पटरी से उतरे पहियों को वापस पटरी पर लाने के प्रयास में जुट गए.
रेलवे ने दिया जांच का आदेश
इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच का आदेश दिया है। मालदा रेल मंडल की ओर से इस घटना की जांच का आदेश भी जारी कर दिया गया है। घटना के समय पीडब्ल्यूआई और सेक्शन इंजीनियर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार 8 नवंबर की शाम जमालपुर स्टेशन के लाइन संख्या तीन पर एक इलेक्ट्रिक इंजन नंबर 30029 खड़ा किया गया था
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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