नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। 15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा।
अदालत ने धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में तहत आरिज खान को दोषी करार दिया है। साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज फरार हो गया था।
साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी बनाया गया है।
वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी। अदालन आरिज को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेकर अदालत को बताएं। इसी के बाद कोर्ट यह तय करेगी कि उसके परिवार से कितनी राशि वसूल की जा सकती है।