नई दिल्ली। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इसके मुताबिक अब 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा।
राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को को भी छूट मिलेगी।
वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।