जयपुर। कोरोना वायरस की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 14 दिनों के लिए पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इसे ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ नाम दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इससे संबंधी सख्त फैसले लिए गए हैं।
नए फैसले के तहत अब 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 लोगों को ही बुलाने की परमिशन दी है। वहीं विवाह समारोह के लिए जारी की गई गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। वेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन करने को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं।
राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अनुसार, राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने तीन मई से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ घोषित किया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, सात मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रातः पांच बजे तक व 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘वीकेंड कर्फ्यू’ रहेगा जबकि सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत पृथक-वास में भेज दिया जाएगा।