नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट के निर्देश के अनुसार शरजील को 20 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शरजील इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं, पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी गई जमानत देने से मना कर दिया था।
शरजील इमाम को 2020 दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी।
इमाम को जनवरी 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में बंद हैं और उन पर दंगे भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है।इजराइली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई घायल