नई दिल्ली। पैगंबर मुहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी की आरोपी पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में दर्ज अलग-अलग कई केसों की सुनवाई अब दिल्ली में होगी। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। कोर्ट की जस्टिस कांत बेंच ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है। साथ ही जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।
देशभर में उनके खिलाफ दर्ज अलग-अलग केस अब दिल्ली में क्लब किए जाएंगे। नूपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह अदालत पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान ले चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को स्थानांतरित किया जाए और दिल्ली पुलिस को जांच के लिए जोड़ा जाए।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और एक विकल्प के रूप में उसने जांच के उद्देश्य से एक जांच एजेंसी को स्थानांतरण और क्लब करने की भी मांग की थी। इससे पहले 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा केस की सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर आज 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी।
नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनको जान का खतरा है इसलिए ये सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं। पश्चिम बंगाल से नूपुर शर्मा के पास समन आ रहे हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी दर्ज किए गए।