पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने राज्य सरकार का एक बड़ा जन-हितैषी फैसला घोषित किया है। अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) आवेदकों को आवश्यक गारंटी जमा करवाने के बाद बिना NOC के भी बिजली कनेक्शन जारी करेगा।
बदलाव का मकसद
अरोड़ा ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं बिना देरी के मिलें और कानूनी प्रक्रिया भी सुचारू रहे।
पहले बिजली कनेक्शन के लिए आवेदकों को MC, GAMADA, GLADA, JDA, ADA, PDA या BDA जैसे स्थानीय निकायों से NOC, रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट या पास बिल्डिंग प्लान जमा करवाना पड़ता था। अक्सर इन मंज़ूरियों में देर होती थी, जिससे लोगों को परेशानी होती थी।
नए नियम क्या कहते हैं?
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आवेदक लिखित रूप में मान ले कि अगर भविष्य में किसी विभाग द्वारा उसकी इमारत अवैध घोषित होती है, तो बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है।
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इसके बाद सप्लाई कोड 2024 के अनुसार कनेक्शन जारी किया जाएगा।
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आवेदक को सामान्य शुल्कों के साथ-साथ सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर राशि सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी, जो डिसमेंटलिंग (तोड़–फोड़) खर्च को कवर करेगी।
जनता की सुविधा और डिजिटलाइजेशन
मंत्री अरोड़ा ने बताया कि यह व्यवस्था सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर लागू की गई है। उन्होंने कहा कि मान सरकार का मानना है कि हर परिवार को बुनियादी सेवाएं मिलनी चाहिए और कोई भी नागरिक बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रहे। इसके अलावा, आवेदन फॉर्म सरल बनाए जा रहे हैं और सभी रिकॉर्डों का डिजिटलाइजेशन तेज़ गति से किया जा रहा है।