रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
मतलब जो महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छुटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नई शुरुआत करना चाहती हैं। वैसी तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहयोग करेगी। 6 मार्च को CM चंपाई सोरेन रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य के 7 विधवा महिलाओं को इसका लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास शर्त भी रखी है. जिसमे लाभार्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है।
वहीं लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होना चाहिए. सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर दाताओं को इससे अलग रखा गया है। लाभार्थी को दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा. पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देना होगा।