कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद का आज पटाक्षेप हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का फैसले को सही ठहराया है। इसके साथ ही हिजाब के खिलाफ दिए आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस पर फैसला सुनाया। फिलहाल राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में स्कूलों एवं कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही बेंगलुरु सिटी, मैसूर जैसे शहरों में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि कोई उपद्रव न हो सके। बता दें कि हाई कोर्ट की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद 25 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 10 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी कर हाई कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में अगले निर्णय तक हिजाब पहनने पर रोक का आदेश दिया था।
स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम का अंग नहीं है। लंबी चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले को हिजाब समर्थकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों में यूनिफॉर्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अहम अंग नहीं है।