कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। ये मामला बीते दिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हिजाब को शिक्षा संस्थानों में पहनने को लेकर मुस्लिम लड़कियां अडिग हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अंतिम आदेश तक किसी भी छात्र को धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं होगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने राज्य के हाई स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें छात्रों को कक्षाओं में लौटने का निर्देश दिया गया। बेंच ने कहा कि, “जब तक मामला अदालत के समक्ष लंबित है। ये छात्र व छात्राएं और सभी हितधारक धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर नहीं देंगे।” हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि छात्र-छात्राओं को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। तीन जजों की पीठ ने कहा कि छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं।
वकील ने कहा, “यह उनके अधिकारों का पूर्ण हनन होगा।” इस पर कोर्ट ने कहा कि “यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए है, जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता। हम देखेंगे कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है, लेकिन उससे पहले शांति कायम करना जरूरी है। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।