कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा-‘वह इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट से खुद को स्थानांतरित करने को लेकर दायर याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार करेगा।’ मुख्य न्यायधीश एन वी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ‘यह मामला अभी उच्च न्यायालय मामले के पास है। एचसी को सुनवाई जारी रखने और फैसला करने की इजाजत दी जानी चाहिए।’
बता दें कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाने की मांग की थी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मामले को स्थानांतरित करने और सुप्रीम कोर्ट में नौ-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनवाई की मांग रखी।
सिब्बल ने कहा कि ‘समस्या ये है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव किया जा रहा है। यह पूरे देश में फैल रहा है।’ सिब्बल के यह कहे जाने के बाद कि वो कोई आदेश नहीं चाहते हैं और केवल याचिका को सूचीबद्ध करना चाहते हैं, सीजेआई ने कहा, “हम देखेंगे।”