चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है. इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण के लिए तेजी से काम कर रही है.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए आशीर्वाद फार एस.सीज योजना के तहत अमृतसर, बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, संगरूर और मलेरकोटला जिलों के 9268 लाभार्थियों को वित्तीय लाभ दिया गया है.
क्या है सहायता राशि पाने के नियम?
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए. ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं.