शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद पूरी तरह अवैध है और मस्जिद की सभी चार इमारतें तोड़ी जाएंगी। शिमला नगर निगम की कमिश्नर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी मस्जिद को अवैध माना और सभी मंजिलों को तोड़ने का निर्देश दिया है। संजौली की मस्जिद को कोर्ट ने ‘गैरकानूनी ढांचा’ बताया। 15 साल से चले आ रहे विवाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन पर कोई हक नहीं है। माना जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम जल्द ही मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है।
नगर निगम (एमसी) कोर्ट ने इस मस्जिद के पूरे ढांचे को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने का आदेश दे दिया है। एमसी कोर्ट ने साफ कहा है कि मस्जिद का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति, एनओसी और सैंक्शन मैप के किया गया था।
निगम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला
कोर्ट के आदेश के अनुसार, मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी अब अवैध माना गया है, जबकि इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर को गिराने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। स्थानीय लोगों की ओर से पैरवी कर रहे वकील जगत पाल ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के तहत नगर निगम आयुक्त को छह हफ्तों के भीतर इस मामले का निपटारा करना था और आज का फैसला उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।