रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोनों की सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद पिता-पुत्र की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।
दरअसल, यह मामला साल 2019 में दर्ज एक केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्लाह आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में जांच के दौरान आजम खान की भूमिका भी सामने आई थी। शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई थी।
इससे पहले, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 25 नवंबर 2025 को सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है।
फिलहाल दोनों रामपुर जिला जेल में बंद हैं। बता दें कि आजम खान नवंबर 2025 से जेल में हैं। इससे पहले वे सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुए थे, लेकिन करीब 55 दिन बाद ही फिर से कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा।