लखनऊ। उप्र के भदोही जनपद की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा (Vijay mishra) को आज सोमवार को तगड़ा झटका लगा है। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है। एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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पूर्व विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं। सोमवार को उनको आगरा से भदोही लाया गया और सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।
2009 में बसपा सरकार में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई। दो साल पहले 2020 में उनके ही रिश्तेदार की तरफ से जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया।
इसके बाद विजय मिश्रा को मप्र से गिरफ्तार किया गया। जेल जाने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ एक-एक कर कई मुकदमे दर्ज होने लगे। पुराने मामलों में भी अभियोजन की तरफ से कार्यवाही तेज की गई।
13 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मुकदमे की भी सुनवाई शुरू हुई। इसी मुकदमे में एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।
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