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देश में कोरोना की बेकाबू लहर मचा रही तबाही, बीते 24 घंटे में 1757 लोगों की मौत

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी लोगों को संक्रमित कर रही है। भारत के कई राज्य में कोरोना की सेकंड वेव से हालात काफी बिगड़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 2 लाख 56 हजार 596 नए कोरोना केस सामने आए हैं।

यह आंकड़े बीते दिन की तुलना में थोड़े कम है लेकिन मौतों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 1757 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी।

देश में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 53 लाख तक पहुंच गई है। इतने अधिक कोरोना केसों के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में सोमवार को कोरोना के ऐक्टिव केस 20 लाख के पार हो गए।

यह अनचाहा रिकॉर्ड भारत ने सिर्फ 10 दिनों में बनाया है। 10 अप्रैल को ही भारत में कोरोना के 10 लाख मरीज थे। सोमवार रात तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 20 लाख 30 हजार 725 ऐक्टिव केस थे।

महामारी की शुरुआत से अब तक यह सर्वाधिक संख्या है। ऐक्टिव केस यानी जिन मरीजों में अभी भी वायरस है और जिनका इलाज चल रहा है। बीते एक हफ्ते के अंदर देश में कोरोना के 7 लाख 70 हजार से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं।।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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