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प्रादेशिक

प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किए जाने हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना 2021’ लाई गई

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लखनऊ। प्रदेश के कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किए जाने हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना 2021’ लायी गयी है। इस योजना के द्वारा प्रदेश के जिन कृषकों ने उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 से दिनांक 31.03.2013 तक या उसके पूर्व ऋण लिया है उनको ब्याज में भारी छूट प्रदान करते हुए, उन्हें अपना बकाया बैंक में जमा करने हेतु सुनहरा अवसर प्रदान किया गया हेै।

यह जानकारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे मृतक बकायेदार जिन्होंने दिनांक 31.03.2013 के पश्चात् ऋण प्राप्त किया है एवं जिनकी मृत्यु दिनांक 30.06.2020 या उसके पूर्व हो गयी है, उन्हें भी इस योजना में आच्छादित किया गया है। सहकारिता मंत्री ने यह भी अवगत कराया है कि छूट प्रदान करने हेतु कृषक बकायेदारों की छः श्रेणियाँ बनाकर अधिकाधिक कृषकों को ब्याज में 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक लाभ पहुँचाये जाने की योजना बनायी गयी है। योजना के मुख्य बिन्दु श्रेणी-1 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1997 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में कुल देय मूलधन की शत प्रतिशत वसूली करते हुए उन पर देय समस्त ब्याज माफ किया जायेगा। श्रेणी 2 के अनुसार दिनांक 01 अपै्रल, 1997 से दिनांक 31 मार्च, 2001 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक बकायेदारों से अवशेष समस्त मूलधन की वसूली की जायेगी व उस पर देय समस्त ब्याज पर छूट का लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराया जायेगाः-

(क) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जायेगा।
(ख) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन के 50 प्रतिशत से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें मूलधन/वितरित ऋण राशि के (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुये) 50 प्रतिशत तक के बराबर ब्याज लिया जायेगा। श्रेणी 3 के अनुसार दिनांक 01 अपै्रल, 2001 से दिनांक 31 मार्च, 2009 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषकों से अवशेष समस्त मूलधन की वसूली की जायेगी व उस पर देय समस्त ब्याज पर छूट का लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराया जायेगा-
(क) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जायेगा।
(ख) जिन प्रकरणों में वितरित धनराशि/मूलधन से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें मूलधन/वितरित ऋण राशि (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुये) के बराबर ब्याज लिया जायेगा।
श्री वर्मा ने बताया कि श्रेणी-4 के अनुसार दिनांक 01 अपै्रल, 2009 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2013 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषकों हेतु छूट अधोलिखित होगी-
(क) बकायेदार कृषकों पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जायेगी।
(ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 70 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जायेगी। श्रेणी 5 के अनुसार ऐसे बकायेदार जिनकी समस्त किश्तें दिनाॅक 30.06.2020 को बकाया नहीं हुयी है, को भी श्रेणी 04 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जायेगा, कि बकायेदार द्वारा अपने ऋण की बकाया किश्तों एवं आगामी समस्त देय किश्तों का भुगतान करते हुये अपना ऋण खाता बन्द करा दिया जाय। श्रेणी 6 के अनुसार दिनांक 30.06.2020 को अथवा उससे पूर्व ऋणी सदस्य के मृतक होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2013 तक अथवा उससे पूर्व का ऋण लिये जाने का प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं रहेगा। मृतक बकायेदारों के ऋण प्रकरणों में बकाये की समस्त किश्तों के साथ ही साथ आगामी तिथियों में देय किश्तों का अग्रिम भुगतान किये जाने की दशा में श्रेणी 04 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त प्रकार के ब्याज में 30 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया जा सकेगा।
उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि इस योजना केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से लायी गयी है। उन्होंने उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के बकायेदार कृषकों से अपील की है कि वे समय से अपना बकाया जमा करके योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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