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ज्ञानवापी: SC में दायर की गई हस्तक्षेप याचिका, मंदिर को लेकर कही यह बात

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नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर हुई हैं, इन याचिकाओं पर विभिन्न अदालतों में सुनवाई भी जारी है।

इसी क्रम में देश की शीर्ष अदालत में आज एक हस्तक्षेप याचिका (intervention petition) दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील व भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद को मस्जिद नहीं माना जा सकता है। किसी मंदिर की छत व दीवारें गिराने से उसका स्वरूप नहीं बदलता है।

हस्तक्षेप याचिका में उपाध्याय ने कहा है कि किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर हमेशा मंदिर रहता है, जब तक कि वह अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाए या मूर्ति का विधि विधान से विसर्जन न हो। मंदिर और मस्जिद का धार्मिक स्वरूप पूरी तरह से भिन्न है, इसलिए एक ही कानून दोनों के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

अर्जी में आगे कहा गया है कि मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद मस्जिद नहीं हो सकती है। ऐसा निर्माण न केवल इस्लामी कानून के खिलाफ है, बल्कि इस आधार पर भी गलत है कि एक बार देवता में निहित संपत्ति देवता की संपत्ति और अधिकार बनी रहती है। देवता और भक्त कभी नष्ट नहीं होते, चाहे कितनी भी लंबी अवधि तक ऐसी संपत्ति पर अवैध कब्जा रहे।

याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल उन्हीं धर्मस्थलों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिन्हें संबंधित व्यक्ति ने पर्सनल लॉ के तहत बनाया है, लेकिन जो धर्म स्थल इस कानून का अपमान करते हुए बनाए गए हैं, उन्हें धर्मस्थल नहीं कहा जा सकता।  हालांकि बर्बर आक्रांताओं  के अवैध कृत्यों को वैधानिक रूप देने की अंतिम तिथि अगस्त 1947 मानी गई है।

उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 13 हिंदुओं, जैन, बौद्धों व सिखों को अपने धर्म के प्रचार व धर्मस्थलों की रक्षा का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है, जो उनके इस अधिकार का हनन करता हो। इतना ही नहीं इस्लामिक कानूनों के खिलाफ बने धर्मस्थल को मस्जिद नहीं माना जा सकता।

1991 के कानून में देश की आजादी के दिन से सभी धर्मस्थलों की यथास्थिति कायम रखने की बात कही गई है। इसमें अदालतों को इन धर्मस्थलों का स्वरूप बदलने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने का प्रावधान है। पहले से लंबित ऐसे मामलों को भी खत्म करने का प्रावधान है।

हालांकि इस कानून में राम जन्मभूमि स्थल को अपवाद माना गया है, इसके आधार पर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकती हैं। बता दें कि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने पूर्व में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (अधिनियम) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली भी याचिका दायर की थी।

 

IANS News

धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा आज से शुरू, सीएम मोहन यादव और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने भेजा शुभकामना

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मध्य प्रदेश। सनातन की हुंकार! ये शब्द हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। धीरेन्द्र शास्त्री आज से सनातन एकता यात्रा पर निकले हैं। उन्हें देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से शुभकामान संदेश भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव समेत अन्य कई दिग्गजों ने धीरेन्द्र शास्त्री को शुभकामना संदेश भेजा है। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा आज से शुरू हो गई है जो कि 29 नवंबर तक चलेगी।

आपने कहा हिंदुओं की बड़ी ताकत है बाबा बागेश्वर?

खेसारी लाल यादव ने कहा कि पहले हम मध्य प्रदेश को जानते थे लेकिन आज हम बागेश्वर को पहले जानते हैं बाद में मध्य प्रदेश को। यह करम है बाबा का आपके कर्म से आपको दुनिया जानने लगी सबसे बड़ी कमाई हुई है। आज जिस मिट्टी में आप पैदा हुए उसी मिट्टी को आपकी वजह से पहचाना जा रहा है।

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को ‘सनातन हिंदू एकता यात्रा’ के लिए शुभकामना संदेश भेजा है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के बेबाक अंदाज की सराहना करते हुए उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात की है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि उनकी शुभकामनाएं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के साथ हैं। उनकी कामना है कि धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा सकुशल संपन्न हो।

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