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बिजनेस

इस माह के अंत तक लॉन्च हो सकता है Tata Play IPO, हो रही है तैयारी

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नई दिल्ली। टाटा समूह की सेटेलाइट टीवी कारोबार से जुड़ी कंपनी Tata Play का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO लॉन्च होने वाला है। इस माह के अंत तक कंपनी ड्राफ्ट पेपर सेबी के पास जमा करा सकती है। बता दें कि इसी साल Tata Sky का ब्रांड नाम बदलकर Tata Play लिमिटेड किया गया है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले साल आईपीओ पर काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसकी वजह कंपनी की री-ब्रांडिंग थी। इसके अलावा कैलेंडर वर्ष के शुरुआती महीनों में बाजार भी मुश्किल दौर में था इसलिए आईपीओ को लेकर थोड़ा इंतजार किया गया। ऐसी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मसौदे सेबी के पास जमा करा दिए जाएंगे।

आईपीओ की डिटेल

प्रस्तावित आईपीओ में निवेशक टेमासेक और टाटा कैपिटल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। आईपीओ का आकार 300-400 मिलियन डॉलर के दायरे में रहने की उम्मीद है।

बता दें कि टाटा स्काई ने 2004 में टाटा संस और नेटवर्क डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एफजेड-एलएलसी (एनडीडीएस) के बीच 80:20 के ज्वाइंट वेंचर के रूप में परिचालन शुरू किया। एनडीडीएस, रूपर्ट मर्डोक की 21 सेंचुरी फॉक्स के स्वामित्व वाली इकाई है। डिज्नी ने 2019 में फॉक्स का अधिग्रहण किया।

डिज्नी के पास टीएस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से टाटा स्काई में एक और 9.8% हिस्सेदारी है। कंपनी में टाटा संस की 41.49% हिस्सेदारी है। वहीं, 33.23% मार्केट शेयर के साथ Tata Play कंपनी की सबसे बड़ी DTH सर्विस प्रोवाइडर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च के अंत तक देश में कुल डीटीएच ग्राहक 66.9 मिलियन थे।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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