अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी आपके लिए जरूरी है। नए महीने की शुरुआत के साथ कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है।
रेलवे में बिना टिकट यात्रा पर बढ़ेगा जुर्माना
भारतीय रेलवे 1 जुलाई से टिकट नियमों को और सख्त करने जा रहा है। बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है। वहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना, जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करना, ट्रेन में अवैध रूप से सामान बेचना, भीख मांगना, नशे की हालत में हंगामा करना या रेलवे परिसर में नियमों का उल्लंघन करने पर भी पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।
LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की तरह 1 जुलाई को भी सरकारी तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और सरकारी नीतियों के आधार पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ या घट सकते हैं। इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव संभव है, जिसका असर घरेलू बजट के साथ-साथ हवाई यात्रा पर भी पड़ सकता है।
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
1 जुलाई से HDFC बैंक के Regalia Gold क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम बदल जाएंगे। अब अगले तिमाही में मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ लेने के लिए कार्डधारकों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना होगा। निर्धारित खर्च पूरा नहीं करने वाले ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
ITR और TDS की डेडलाइन का रखें ध्यान
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जिन करदाताओं की आय वेतन, मकान, पूंजीगत लाभ या अन्य गैर-व्यावसायिक स्रोतों से है और जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उन्हें समय रहते ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भर देना चाहिए। वहीं, जिन करदाताओं को तिमाही आधार पर TDS जमा करने की अनुमति है, उनके लिए अप्रैल-जून तिमाही का TDS जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 तय की गई है। इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की दैनिक जिंदगी और वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना और समय पर आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण होगा।