उत्तर प्रदेश
बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट में तीन साल जेल की सजा
लखनऊ। उप्र के भदोही जनपद की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा (Vijay mishra) को आज सोमवार को तगड़ा झटका लगा है। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है। एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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पूर्व विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं। सोमवार को उनको आगरा से भदोही लाया गया और सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।
2009 में बसपा सरकार में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई। दो साल पहले 2020 में उनके ही रिश्तेदार की तरफ से जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया।
इसके बाद विजय मिश्रा को मप्र से गिरफ्तार किया गया। जेल जाने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ एक-एक कर कई मुकदमे दर्ज होने लगे। पुराने मामलों में भी अभियोजन की तरफ से कार्यवाही तेज की गई।
13 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मुकदमे की भी सुनवाई शुरू हुई। इसी मुकदमे में एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।
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उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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