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महबूबा मुफ्ती को बंगले में रहने का नहीं है हक़, खाली करने की तारीख तय

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Mehbooba Mufti

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) से 15 नवंबर तक या उससे पहले अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग ने सुश्री मुफ्ती को गुप्कर रोड स्थित ‘फेयरव्यू’ बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती ‘अनधिकृत’ रूप से इस बंगले में रह रही हैं।

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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुफ्ती को आवंटित बंगला उन्हें 27 अप्रैल 2017 को तत्कालीन राज्य की मुख्यमंत्री के तहत छह महीने के लिए दिया गया था और इसे बाद में इसे  31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था और इसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया।

आदेश में कहा गया है कि उसके बाद वह अब सरकारी बंगले की हकदार नहीं थीं, क्योंकि कानूनी प्रावधान जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री विभिन्न सुविधाओं के हकदार थे, भारत सरकार द्वारा 2020 में निरस्त कर दिया गया था।  सरकार ने कहा कि पूर्व में बेदखली के नोटिस पर मुफ्ती का जवाब  22 अक्टूबर को मिला था।

उन्होंने कहा, ‘आपने ( मुफ्ती) जो तथ्य रखे हैं वे आपको सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए कहीं से भी हक नहीं देते हैं। विशेष रूप से ऐसे में जब सरकार ने आपको सुरक्षा या किसी अन्य आधार पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में सूचित किया है।

अब, इसलिए, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी व्यक्ति जो अनुसूचित परिसर या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, वे 15.11.2022 को या उससे पहले निर्धारित परिसर को खाली कर सकती हैं।’

आगे कहा गया है, ‘निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश का पालन करने से इनकार करने या विफल होने की स्थिति में, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रावधान आपके खिलाफ लागू किए जाएंगे।’  फेयरव्यू बंगला वर्ष 2005 में मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ दिया था।

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IANS News

दिल्ली की हवा अभी भी “गंभीर श्रेणी” में, AQI 400 पार

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नई दिल्ली। देश और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में बृहस्पतिवार को खासा सुधार रहा। कई दिनों के बाद दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 से नीचे 371 दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी में है। बिहार का हाजीपुर एकमात्र शहर रहा जहां का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 403 दर्ज किया। इसके बाद दिल्ली का स्थान रहा। वैसे दिल्ली के 35 निगरानी केंद्रों के डाटा में से सिर्फ छह केंद्रों ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की जबकि 28 केंद्रों में यह बेहद खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी 400 से ऊपर एक्यूआई दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 424 जहांगीरपुरी का है।

दिल्ली में कहां कितना है एक्यूआई

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग एक्यूआई दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 457, अशोक विहार में 455, चांदनी चौक में 439, आरके पुरम में 421 एक्यूआई दर्ज किया गया है जो कि गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। बता दें कि 0-5- एक्यूआई को अच्छा, 51-100 एक्यूआई को संतोषजनक, 101-200 एक्यूआई मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बेहद खराब और 401-500 एक्यूआई को गंभीर श्रेणी माना जाता है। इसके उपर एक्यूआई के जाने पर इसे बेहद गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है। स्मॉग के कारण दिल्ली में आने-जाने वाली ट्रेनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनसाधारण एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर जाने वाली ट्रेन 661 मिनट लेट हो गई। वहीं हजर निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस 110 मिनट लेट हो गई। वहीं रुनिचा एक्सप्रेस 24 मिनट देरी से चल रही है।

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