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संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, एजेंडे पर हो सकती है चर्चा

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newly built Parliament House

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नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक इस सत्र को लेकर एजेंडा साफ नहीं किया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रहा है। इस बीच सरकार ने विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।इस बीच कांग्रेस ने विशेष सत्र का एजेंडा साफ न बताने के लिए मोदी सरकार को घेरा है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिना नाम लिए कहा कि सिर्फ दो ही लोगों को विशेष सत्र का एजेंडा पता है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, आज 13 सितंबर है और विशेष सत्र को शुरू होने में सिर्फ पांच दिन हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति (हो सकता है दूसरे व्यक्ति) को ही इसके एजेंडे के बारे में जानकारी है।

विशेष सत्र में अदाणी मामले में जेपीसी गठन की मांग

कांग्रेस ने अदाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच की मांग फिर उठाई और कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो JPC के गठन की घोषणा के साथ संसद के नए भवन में कामकाज का आगाज होना चाहिए।

रमेश ने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया है कि अडाणी समूह से संबंधित एक पूर्व कांट्रैक्टर ने उच्चतम न्यायालय से इस समूह से संबंधित मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

अमेरिकी कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ ‘अनियमितताओं’ और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमले और JPC से जांच की मांग कर रही है। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और उसका कहना था कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है।

नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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