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14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए संजय सिंह, अदालत ने कहा- राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को शुक्रवार को रिमांड पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए: अदालत
आप नेता को न्यायिक हिरासत में भेजे हुए अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे के संबंध में कुछ कहना है तो कहिए। यहां मोदी और अदानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए।
अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने पेश पर जाने के दौरान कहा कि मोदी अदाणी के पीएम हैं। यह भी कहा कि अडानी के घोटाले पर मैंने ईडी जांच की शिकायत की थी ईडी को उस पर तो जांच हुई नहीं। अदालत ने संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कब होगी घोटालों की जांच
पेशी के लिए जाते वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र और पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अदानी के पीएम हैं। अडानी के घोटाले पर मैंने जांच की शिकायत की थी ईडी को उस पर तो जांच हुई नहीं। पीएम बताएं कि अदानी के घोटालों की जांच कब होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया था।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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