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राहुल गांधी की सांसदी बहाली के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने एक लाख का लगाया जुर्माना

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नई दिल्ली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई थी।

याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई। राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता बहाल करने वाले नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।

सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका दायर होने से ना सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री विभाग का भी कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दरअसल, मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के चलते राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई। सजा के चलते राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया।

इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। लोकसभा सचिवालय के इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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एयर इंडिया की महिला पायलट ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड करता था प्रताड़ित

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मुंबई। एयर इंडिया में महिला पायलट के रूप में काम करने वाली 25 वर्षीय सृष्टि तुली की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। पायलट ने मुंबई में अपने किराए के फ्लैट डेटा केबल से फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका सृष्टि तुली के प्रेमी आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया है। उस पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। वहीं, अब मृतका सृष्टि तुली के घरवालों ने उसके प्रेमी पर कई आरोप लगाए हैं। इनमें से एक आरोप ये भी है कि आदित्य पंडित, सृष्टि को नॉन वेज खाना छोड़ने के लिए प्रताड़ित करता था।

ऐसे में उसने चाभी वाले की मदद से दरवाजा खुलवाया. अंदर जाकर देखा तो सृष्टि का शव पंखे से लटका मिला. इसके लिए उसने डेटा केबल का इस्तेमाल किया था. यह देख आदित्य के पसीने छूट गए. तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई. सृष्टि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. फिर पुलिस ने इसकी सूचना सृष्टि के परिजनों को दी. इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए.

सृष्टि के परिजनों ने सारा इल्जाम आदित्य पर लगाया. बोले- आदित्य हमारी बेटी को पिछले दो सालों से परेशान कर रहा है. दोनों रिलेशनशिप में थे. बावजूद इसके वो सृष्टि को टॉर्चर देता था. सृष्टि इस कारण डिप्रेशन में चल रही थी. सृष्टि तुली के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 नवंबर को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत केस दर्ज कर लिया. इसके बाद आज बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार

पंडित ने दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी. कई बार उसे बीच सड़क पर भी छोड़ देता था. पंडित की हरकतों से तुली बहुत परेशान रहने लगी थी. पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर स्थित राजावाड़ी अस्पताल शव भेजा गया था. डॉक्टरों ने मौत की वजह फांसी की वजह से दम घुटना बताया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सोनावणे ने बताया कि महिला पायलट का प्रेमी के साथ अक्सर झगड़ा होता था. आये दिन झगड़े की वजह से महिला पायलट परेशान रहने लगी थी.

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