चंडीगढ़। शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी। जिस पर आज सुप्रीम सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के NEET मामले में व्यस्त होने के कारण सुनवाई टाल दी हई थी। मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। आज जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जल भुइयां की कोर्ट में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट से आज गुहार लगाई जाएगी कि नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे कभी जाम न हो इसके लिए राज्य सरकारों व हाई कोर्ट्स को दिशा निर्देश जारी करने की बात कहेंगे ताकि लॉ एंड आर्डर की स्थिति ठीक करने के नाम पर नेशनल हाइवे गैर कानूनी ढंग से बंद न किया जा सके।