प्रादेशिक
हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी जॉब की गारंटी, 1.20 लाख कर्मियों को लाभ
चंडीगढ़| हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
यह अध्यादेश सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम पांच वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार की रात इस आर्डिनेंस को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के आधार पर लगे 1.20 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। प्रदेश सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही हैं, उन्हें तुरंत धरातल पर लागू किया जा रहा है। प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले गुरुवार को को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और कल अध्यादेश ला दिया गया, जिसके मुताबिक अब किसी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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