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प्रादेशिक

दिल्ली : सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला, आत्महत्या की आशंका

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नई दिल्ली/ मुखर्जीनगर। उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मुखर्जी नगर इलाके के एक वन क्षेत्र में एक सिविल सेवा अभ्यर्थी का सड़ा-गला शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि, राजस्थान के दौसा के रहने वाले दीपक कुमार मीना का शव 20 सितंबर को एक कोचिंग संस्थान के पुस्तकालय के पास वन क्षेत्र से बरामद किया गया था। वह कई दिनों से लापता था

आत्महत्या करने का संदेह

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, मीना के आत्महत्या करने का संदेह है। उन्होंने कहा कि, सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है और संदेह है कि, यह आत्महत्या का मामला है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं मीना के पिता सी.एल. मीना ने पुलिस को बताया कि, उनका बेटा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुलाई में दिल्ली आया था।

मीना के पिता ने बताया कि, वह हर शाम घर पर फोन करता था और आखिरी बार उसकी परिवार के सदस्यों से 10 सितंबर को बात हुई थी। उन्होंने कहा कि, 13 सितंबर तक उसने फोन नहीं किया तो वह दिल्ली पहुंचे और अपने बेटे की तलाश शुरू की। सी.एल. मीना उस ‘पीजी’ आवास में भी गए जहां उनका बेटा रहता था और दीपक के साथ कमरे में रहने वाले युवक ने उन्हें बताया कि, उनका बेटा दो दिनों से वापस नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तलाशी के दौरान मीना का शव उस संस्थान के पास जंगल में मिला, जिसमें वह पढ़ता था। अधिकारी ने बताया कि, संदेह है कि वह कक्षा के बाद जंगल की ओर चला गया था। उन्होंने बताया कि, मीना का बैग उसी पेड़ से लटका हुआ पाया गया और कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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