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प्रादेशिक

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस का आधिकारिक बयान आया सामने, कही ये बात

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मुंबई। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले पर पुलिस का अधिकारिक बयान सामने आया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी शनिवार रात 9:15 से 9:30 बजे के बीच अपने ऑफिस से निकलकर मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी तीन हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

गोली के हमलों से गंभीर रूप से घायल बाबा सिद्दीकी को तुरंत इलाज के लिए बांद्रा (पश्चिम) स्थित लीलावती अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आनन-फानन में पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अपराध पंजीकरण संख्या 589/2024, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 25, 5 और 27 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और धारा 137 के तहत केस दर्ज किया है।

वारदात के बाद बाबा सिद्दीकी के 2 हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने 2 हत्यारों के नामों का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज राजेश कश्यप है।

गुरमेल बलजीत सिंह 23 साल का है। वह हरियाणा का रहने वाला है। इसके साथ ही दूसरा आरोपी धर्मराज राजेश कश्यप की उम्र 19 साल है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी के हत्या के मामले की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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