उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक अरब छह करोड़ से अधिक की मंजूरी
लखनऊ| योगी सरकार ने किसानों को कृषि क्षेत्र में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अरब छह करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2024-25 में नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के अन्तर्गत प्रदान की गई है। डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान व विकास के लिए कृत संकल्पित है।
योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि में टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना है। किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उनकी आय को स्थिर करना है, जिससे वे खेतीबाड़ी में लगे रहें। किसानों को नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जिससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में भी मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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