उत्तर प्रदेश
गीडा के व्यावसायिक योजना में और मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर
गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते सात साल से निवेश के पसंदीदा गंतव्य में सम्मिलित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में कारोबारियों को कार्य सुगमता के लिए शानदार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 22 के फेज 1 और 2 ट्रांसपोर्टनगर में व्यावसायिक योजना के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी पर पौने आठ करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे।
योगी सरकार के सात साल में गीडा परिक्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई ऊंचाई मिली है। जिस गीडा क्षेत्र में 2017 के पहले तक लचर कानून व्यवस्था, ढांचागत सुविधाओं के घोर अभाव और सरकारों के उदासीन रवैये से निवेश दूर की कौड़ी लगती थी। अब उसी गीडा में योगी सरकार में निवेश की बहार है। जहां यूनिट लगाने से उद्यमी कतराते थे वहां अब उद्योगों की श्रृंखला खड़ी हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद अब तक गीडा क्षेत्र में करीब 2800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पूरी तरह धरातल पर उतर चुके हैं। सरकार नोएडा की तर्ज पर गीडा को विकसित करने में जुटी है। उद्यमियों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी, इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ समय-समय पर खुद उद्यमियों के बीच मुख्यमंत्री के होने से औद्योगिक माहौल बेहतर होता गया और नोएडा की तरह गीडा भी निवेश के लिए लिए बेहतरीन गंतव्य बन गया।
उद्योगों और कारोबार के विविध क्षेत्रों की बढ़ रही श्रृंखला में गीडा प्रशासन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और मजबूत करने के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है तो साथ ही पहले से बनी सड़कों के सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर भी मुकम्मल ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही इसमें व्यावसायिक क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हाल ही में गीडा प्रशासन की तरफ से गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 22 फेज 1 ट्रांसपोर्टनगर में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपये तथा फेज 2 के लिए 3 करोड़ 59 लाख रुपये के कार्यों का टेंडर निकाला गया है। ये सभी कार्य नौ माह में पूरे कराए जाने है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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