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उत्तर प्रदेश

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत महत्वपूर्ण कदम: सीएम योगी

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट कार्यक्रम से पहले प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बस में सफर भी किया और बस की खूबियों के बारे में जाना।

हिंदूजा ग्रुप स्थापित कर रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट, जल्द शुरू होगा प्रोडेक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की सेवा शुरू होने से यातायात की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इलेक्ट्रिक होने के कारण यह बस प्रदूषण कम करने में सहायक होगी। वहीं आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहरों में भी इसी तरह की डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि यहां पर हिंदूजा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट भी स्थापित कर रहा है, जिसका प्रोडेक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय कला और सेल्फ हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। इसके जरिये यहां के कारीगरों को नया मंच और रोजगार के अवसर के भरपूर मौके दिए जा रहे हैं।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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