प्रादेशिक
गुना में मासूम से दरिंदगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर किया लंगड़ा
गुना। मध्य प्रदेश के गुना में आठ साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी का पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने गुना में महज 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इतना ही नहीं पुलिस ने दरिंदगी के आरोपी को दबोचने के लिए 25 हजार रुपये का इनाम तक घोषित कर दिया था।
इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी केदारनाथ के जंगल के पास मौजूद है। पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए जब वहां पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। आरोपी के पैर में गोली लगी है। कुख्यात आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम था। आरोपी का नाम मुकेश जाटव पुत्र नंदा जाटव निवासी दौरदा बमोरी हाल गढला उजारी का बताया जाता है।
पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर फायर किया और उसके पैर में गोली लगी। आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पूरे मामले को लेकर गुना के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 नवंबर को एक घटना घटी थी, जिसमें आरोपी द्वारा बच्ची के साथ रेप का केस हुआ था। इसको लेकर हमारी पूरी टीम पिछले तीन दिन से आरोपी के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि आरोपी ने बहुत जघन्य अपराध किया था। इसपर कई पुराने मामले भी हैं और यह आरोपी काफी कुख्यात बदमाश था।
पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि थाना प्रभारी सिरसी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस की दो टीम, सिरसी और म्याना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में आरोपी को चिन्हित किया और जब आमना-सामना हुआ तो, अपराधी द्वारा 315 बोर की गोली फायर की गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे अपराधी के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर की घटना रविवार शाम सात बजे की है। संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधी को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईजी द्वारा आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि 6 नवंबर की रात म्याना थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप की वारदात हुई थी। बच्ची जंगल में बेसुध मिली थी। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे।
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हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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