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वृंदावन के प्रसिद्ध संत बाबा प्रेमानंद दास महाराज जी की तबीयत बिगड़ी, भक्तों में भारी मायूसी
मथुरा। वृंदावन के प्रसिद्ध संत बाबा प्रेमानंद दास महाराज जी की शनिवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे उनके भक्तों में भारी मायूसी फैल गई है। महाराज जी को गोवर्धन परिक्रमा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई, जिसके कारण उन्होंने परिक्रमा छोड़कर आश्रम लौटने का फैसला किया। अब उनके भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं।
बाबा प्रेमानंद की तबीयत बिगड़ी
शनिवार को प्रेमानंद जी महाराज अपनी बड़ी संख्या में भक्तों के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। परिक्रमा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर वह तुरंत आश्रम लौट आए। परिक्रमा के बीच में ही उन्होंने रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद से भक्तों में चिंता और निराशा का माहौल है। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी जल्द ठीक हो जाएं और फिर से उनका दर्शन कर सकें।
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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पेरोल, करेंगे चुनाव प्रचार
नई दिल्ली। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिल गई है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ AIMIM उम्मीदवार को कस्टडी पेरोल दी है। इस दौरान उसे अपने घर जाने की भी इजाजत नहीं मिली है।
ताहिर को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल दी गई है। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ताहिर के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा। कोर्ट ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी। पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि वह बताएं कि हुसैन क्या वचन देंगे। लंबे बहस के बाद कोर्ट ने कई शर्तों के आधार पर ताहिर को कस्टडी पेरोल दी।
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