नई दिल्ली। राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में न लिया जाय।
बता दें कि रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि डॉक्टर्ड वीडियो मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
गौरतलब है कि 1 जुलाई को चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था और पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची थी लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच चली लंबी जद्दोजहद के बाद रायपुर पुलिस को वापस लौटना पडा था।
अदालत में सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के वकील ने कहा कि चैनल ने शो को वापस ले लिया था। इसके अलावा गलती के लिए माफी भी मांगी गई थी। यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस लगातार मेरे पीछे घूम रही है। इस पर अदालत ने उन्हें राहत हुए हिरासत में लेने पर रोक का आदेश दिया।
अदालत ने यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि माफी मांगने के बाद भी उनके अरेस्ट होने का खतरा है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक की पुलिस उनके पीछे है और फिलहाल वह यूपी पुलिस की हिरासत में हैं।