चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने निकायों की पुरानी सीमा की छोटी बड़ी सभी तरह की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मुख्यमंत्री नायय सैनी ने शहरी निकाष मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्तावों पर फाइनल मोहर लगा दी है।
सरकार के इस फैसले से अब निकायों की पुरानी सीमा में एन. डी. सी. का सरलीकरण हो गया है। इस सीमा में आने वाली प्रॉपर्टी की एन. डी. सी. मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई भी व्यक्ति एन. डी. सी. लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कम्प्यूटर में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निकाय विभाग के अफसरों की टीम काम में जुटी हुई है। अब शहरों में सिर्फ 7ए के तहत आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एन.डी. सी. का झंझट रहेगा।
शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है जिसकी रजिस्ट्री करवाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं।