पटना| पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से राहत मिली है। कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। पिछली सुनवाई में केस डायरी अधूरी होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इस बार पूरी केस डायरी जमा की गई, जिसे अध्ययन करने के लिए अदालत ने तीन दिन का समय लिया है। कोर्ट अब 30 जून को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई करेगा। इसी दिन मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी फैसला हो सकता है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल केस डायरी में दावा किया गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित तौर पर इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई गई। पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले की जांच के दौरान फैजल खान का नाम FIR में जोड़ा गया।
दरअसल, बीते 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। घटना के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग की सूचना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया था।
पटना पुलिस के मुताबिक, घटना की वजह कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और पुराने विवाद को माना जा रहा है। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े संचालक रौशन आनंद की भी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि केस डायरी में दर्ज तथ्यों के बाद खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।