वाराणसी। उप्र के घोसी संसदीय सीट से बसपा सांसद अतुल राय दुराचार के मामले में बरी हो गए हैं। अतुल राय के वकील अनुज यादव और वादी के वकील एडीजीसी ज्योति शंकर ने इसकी पुष्टि की है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट आज शनिवार को फैसला सुनाया।
पीड़िता के बयान को अदालत ने नहीं माना विश्वसनीय
सांसद के वकील अनुज यादव के अनुसार अदालत ने इस मामले में पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना है। घटना साबित नहीं हो सकी। घटना स्थल को लेकर भी पीड़िता की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सका। अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म, फर्जीवाड़ा, धमकी देना और आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। सभी में उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है।
घटना 7 मार्च 2018 की है, जब वाराणसी के ही थाना क्षेत्र में गुरुग्राम सोसायटी में अतुल राय के दफ्तर में एक युवती के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता का वीडियो बना लिया था और वीडियो को वायरल कर देने की धमकी भी दी गई थी। मामले में लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच अतुल राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
तीन साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
मूल रूप से बलिया जिले की रहने वाली यूपी कालेज की पूर्व छात्रा ने 1 मई 2019 लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। अतुल राय अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
तहरीर में लिखा था कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय से उसका परिचय हुआ। मार्च 2018 में अतुल उसे अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर चितईपुर स्थित फ्लैट में ले गए। मगर, वहां कोई नहीं था।
उसी दौरान उन्होंने उसके साथ दुराचार किया। उसकी फोटो खींची और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर दुराचार करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने धमकी देते थे। 22 जून 2019 को अतुल ने वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तब से वह जेल में ही हैं।