चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के पूर्व कर्मचारी जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कमर्चारियों को 6 से 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए साल 2016 में जो संशोधन को मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है।
नायब सरकार के इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों की श्रेणी में जोड़ा गया है। चंडीगढ में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को लेकर कहा कि जो व्यापारी जीएसटी के मुकदमेबाजी में वर्षों से फंसे हुए थे, अब उनके लिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं।
सीएम सैनी ने बताया, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत किसी व्यक्ति पर 10 लाख की बकाया राशि थी, अब 10 लाख तक के नीचे के तमाम लोगों का ब्याज माफ किया गया है। साथ ही मूल राशि का मात्र 40 फीसदी देना है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 10 लाख रुपए से ज्यादा के जो करदाता हैं, हमने उनको 50 फीसदी छूट दी है। साथ ही ब्याज माफ किया जाएगा। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक करदाता लाभ उठा सकेंगे।