वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में दाखिल वाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने मामले में देरी की वजह से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में देरी के चलते जुर्माना लगाया गया है। अगली अब 22 अगस्त को सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला ?
मामले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले पर हो रही सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मसजिद की तरफ से जबाबी बहस की जानी थी लेकिन इंतजामिया मसाजिद के मुख्य अधिवक्ता अभय यादव के निधन से सुनवाई प्रभावित हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने योगेंद्र सिंह को अपना अधिवक्ता बनाया था।
क्या है दलील
महिला वादी पक्ष की दलील है कि यहां विशेष उपासना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता जबकि मुश्लिम पक्ष का कहना है कि यहां यह कानून लागू होता है जिसके मुताबिक आजादी के समय धर्मस्थलों की जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं होगा।