उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाते हुए 9 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा जारी इन निर्देशों में डांस क्लास से लेकर जिम, योगा सेंटर और बुटीक तक के लिए नए नियम तय किए गए हैं।
यह फैसला अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इन सभी निर्देशों को लागू कराने का आदेश दिया है। नए नियमों के तहत अब राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर अनिवार्य होगी। इसके अलावा बुटीक में महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप केवल महिला टेलर ही ले सकेंगी।
आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में महिला ट्रेनर या टीचर की नियुक्ति जरूरी होगी। साथ ही सभी ट्रेनर्स का सत्यापन भी कराया जाएगा। महिलाओं के वस्त्र बेचने वाली दुकानों पर महिला कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक में सक्रिय सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की मौजूदगी भी जरूरी कर दी गई है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिम और योगा सेंटर में प्रवेश के समय आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। वहीं, कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी के साथ-साथ स्वच्छ और पर्याप्त वाशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।